आसान किस्त योजना की अवधि 29 फरवरी तक बढ़ाई गई
विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही आसान किस्त योजना की सफलता को देखते हुए ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर 29 फरवरी 2020 तक बढ़ाया गया है।
प्रदेश में 4 किलो वाट विद्युत भार तक के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह योजना चलाई जा रही है योजना के अंतर्गत उपभोक्ता बकाया मूल धनराशि का 5% न्यूनतम पंद्रह ₹100 जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 12 आसान किस्तों एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम 24 आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी गई है इसके अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण कराकर बकाया धनराशि जमा करने पर 31 अक्टूबर 2019 तक कि बकाए के सरचार्ज से छूट मिलेगी अभी तक प्रदेश में लगभग 20 लाख उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है । ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह इस योजना का लाभ लेकर अपना बकाया समय समय पर जमा कर दें जिससे उन्हें विद्युत विच्छेदन आदि की समस्या से कोई परेशानी ना हो।