सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन

गोरखपुर :- कंस्यूमर गिल्ड, लखनऊ  एवं कंस्यूमर वॉइस, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा विषय को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन आज स्थानीय होटल गोरखपुर में  हुआ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करना तथा नए मोटर वाहन अधिनियम में जो नियम सड़क सुरक्षा से संबंधित हैं  उनकी चर्चा करना था ।


इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से यातायात विभाग के अधिकारीगण जिसमें  श्री डी डी शर्मा ,आरटीओ गोरखपुर द्वारा यह बताया गया कि यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी विशेष कार्य किए जा रहे हैं  उत्तर प्रदेश में रोड सेफ्टी सेल के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति संचेतना तथा सभी हित धारको के मध्य सामंजस्य बैठाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ।


कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित आदित्य वर्मा , एसपी ट्रैफिक , गोरखपुर श्री द्वारा यह कहा गया कि अनुशासन अपनाकर सड़क दुर्घटना में भारी कमी लाई जा सकती है यदि सब यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट वह सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो निश्चय ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकेगी तथा साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यातायात विषय को स्कूल व कॉलेजों में  को शुरुआत से ही यातायात नियमों हेतु शिक्षित किया जा सकता है


कंस्यूमर गिल्ड के चेयरमैन श्री अभिषेक श्रीवास्तव के द्वारा यह बताया गया कि यह उनकी संस्था को लेकर कार्य करें कर रही है कहा, “सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका सुरक्षा कानूनों को मजबूत करना है। बहुत समय से लंबित मोटर वाहन अधिनियम 2019 को हरी झंडी देने पर हम सरकार की सराहना करते हैं और बधाई देते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, भारत में हर साल आधा मिलियन दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें से 150,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। नए नियम आने के बाद लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने की अपनी आदतों को बदलेंगे। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक थी यातायात नियमों का पालन न करने उसमें सबसे प्रमुख कारण है अतः नियमों के पालन कड़ाई से हो  तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है ।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1988 जो कि 1989 में लागू हुआ यह 30 वर्ष पुराना अधिनियम था इसको नए एमवीए 2019 में बदल दिया गया है। नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में लगभग 89 प्रावधानों को शामिल किया गया है जिससे सड़क सुरक्षा को बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके- जैसे नशे में गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट, किशोर के नियम तोड़ने पर माता-पिता को सजा में शामिल करना, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आदि को शामिल किया गया है।


इस कार्यक्रम सशक्त उड़ान फाउंडेशन के अंबर श्रीवास्तव ने बताया कि युवाओं को विशेष तौर से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि वे ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में का शिकार होते हैं पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में सड़क पर होने वाली मौतों की संख्या में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई जो 2013 में 16,004 से बढ़कर 2018 में 22,256 हो गई। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में संशोधित नए नियमों के साथ पुलिस प्रवर्तन अभियान को प्रभावी बनाया जाएगा जिससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सका।
श्री शमशाद आलम, उपाध्यक्ष कंस्यूमर गिल्ड उत्तर प्रदेश ने भी कहा कि नया मोटर वाहन अधिनियम सड़क सुरक्षा संबंधी काफी अच्छे प्रावधान हैं जिनका पूर्णता लागू होने से निश्चय ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सड़क सुरक्षा के लिए नियमों के एवं यातायात नियमों का पालन करने के बारे में विस्तार से बताया गया तथा हेलमेट एवं सीट बेल्ट के लिए जरूरी बताया गया । आशीष श्रीवास्तव,  क्षेत्रीय संयोजक  कंस्यूमर  गिल्ड ने कहा कि हम सबसे बहुप्रतिक्षित मोटर वाहन अधिनियम 2019 को हरी झंडी देने के लिए सरकार की सराहना करते हैं और बधाई देते हैं। हाल ही के वर्षों में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में से 50प्रतिशत 14-35 आयु वर्ग की थी। जिसमें अधिकांश कारक तेज गति, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, हेलमेट/सीट बेल्ट ना पहनना आदि कारण शामिल थे।   
इस अवसर पर गुरुद्वारा जटाशंकर के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह, इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह, अरशद जमाल सामानी, प्रवीण श्रीवास्तव, अरशद अहमद, सुधीर कुमार झा, मोहम्मद सिराज सानू, एडवोकेट फैसल अहमद खान आदि उपस्थित रहे।